वाकइन टनल

वाक इन टनल

उद्देश्य
  • अधिक मूल्य वाली सब्जियों, फूलों व फलों आदि फसलों की नियंत्रित वातावरण में खेती से अधिक आमदनी।
अनुदान
  • निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर 800 वर्ग मीटर (प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 5 इकाई)/400 वर्ग मीटर (प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 10 इकाई) क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
पात्रता
  • आवेदक के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व एवं सिंचाई स्त्रोत होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
  • ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
  • आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट, अनुमोदित फर्म का कोटेशन एवं सिचांई स्रोत का प्रमाण ।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
  • वाॅक इन टनल का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति / कार्यादेश के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।
  • निर्माण उपरान्त गठित कमेटी द्वारा सत्यापन किया जा सकेगा।
  • अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति से निर्माता फर्म को।
वैधता
  • चालू वित्तीय वर्ष