कृषि वानिकी

उद्देश्य
  • कृषि एवं पशुपालन में उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना, आमदनी बढ़ाना और ग्रामीण परिवारों की विशेष रूप से छोटे कृषकों के जीवन स्तर में सुधार करना।
  • गुणवत्तायुक्त उन्नत पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
अनुदान

कृषि वानिकी सब मिशन के तहत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। वृक्षारोपण गतिविधि अन्तर्गत 4 वर्षों में 40:20:20:20 के अनुपात में भुगतान किया जाता है।

क्र. गतिविधि इकाई लागत(रुपये)
1 नर्सरी विकास  
  छोटी नर्सरी 10.00 लाख प्रति नर्सरी
  बडी नर्सरी 16.00 लाख प्रति नर्सरी
  हाईटेक नर्सरी 40.00 लाख प्रति नर्सरी
2 वृक्षारोपण  
  खेत की सीमा (मेड) पर वृक्षारोपण 70 रू. प्रति पौधा
  खेत में कम घनत्व का वृक्षारोपण (100-500 पौधे) 28000 रू. प्रति हेक्टेयर
  उच्च घनत्व वृक्षारोपण (501-1000 पौधे) 30000 रू. प्रति हेक्टेयर
  उच्च घनत्व वृक्षारोपण (1001-1200 पौधे)   35000 रू. प्रति हेक्टेयर
  उच्च घनत्व वृक्षारोपण (1201-1500 पौधे) 45000 रू. प्रति हेक्टेयर
  उच्च घनत्व वृक्षारोपण(1501 से अधिक पौधे) 50000 रू. प्रति हेक्टेयर
पात्रता:
  • कृषक के स्वंय की मालिकाना हक की भूमि पर योजना का लाभ देय होगा
  • शामलाती हिस्सेदारी होने की स्थिति में भू स्वामित्व जमाबंदी के आधार पर नोशनल शेयर के अनुसार देय होगा।
आवेदन प्रक्रिया:
  • कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
  • आवेदक आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड/जनआधार कार्ड/जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी नही हो),मिटटी-पानी की जांच रिपोर्ट
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:
  • कृषक के खेत में जीवित पौधो के भौतिक सत्यापन के आधार पर ही अनुदान देय होगा।
  • अनुदान राशि आवेदनकर्त्ता के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
वैधता
  • चालू वित्तीय वर्ष