प्लास्टिक मल्चिंग

प्लास्टिक मल्चिंग

उद्देश्य
  • उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियन्त्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोगी।
अनुदान
  • निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो का अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
पात्रता
  • आवेदक के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व एवं सिंचाई स्त्रोत होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
  • ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
  • आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), अनुमोदित फर्म का कोटेशन ।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
  • प्लास्टिक मल्चिंग का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही किया जा सकेगा।
  • निर्माण उपरान्त गठित कमेटी द्वारा सत्यापन किया जा सकेगा।
  • अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति से निर्माता फर्म को।
वैधता
  • चालू वित्तीय वर्ष