ड्रिप सयंत्र
उद्देश्य
- ड्रिप संयंत्र द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद का समुचित उपयोग। जल की 75-80 प्रतिशत बचत तथा कुशल तकनीक द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि।
अनुदान
- सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत तथा लघु, सीमान्त कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान देय है।
- समस्त श्रैणी के कृषकों को ड्रिप संयंत्र पर अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है।
पात्रता
- कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि हो।
आवेदन प्रक्रिया
- ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- कृषक के पास आपूर्तिकर्ता चयन का अधिकार
- आवश्यक दस्तावेज जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुराने नहीं हो), आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्र, मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट आपूर्तिकर्ता का कोटेशन ।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- ड्रिप संयंत्र उद्यान विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही क्रय करें।
- भौतिक सत्यापन में सही पाये जानें
पर अनुदान राशि कृषक को या कृषक की सहमति से आपूर्तिकर्ता निर्माता / डीलर के खाते में की जाती है।
वैधता