एन्टी बर्ड नेट
उद्देश्य
- उद्यानिकी फसलों में पक्षियों से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु।
अनुदान
- निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो का अधिकतम 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
पात्रता
- आवेदक के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व,स्वयं का फल बगीचा एवं सिंचाई स्त्रोत होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
- ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), अनुमोदित फर्म का कोटेशन ।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- उद्यान विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति/ कार्यादेश जारी किये जानें
के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- स्थापना उपरान्त गठित कमेटी द्वारा सत्यापन किया जा सकेगा।
- अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति के आधार पर निर्माता फर्म को किया जा सकेगा।
वैधता