नए फल बगीचों की स्थापना
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नए फल बगीचों की स्थापना
उद्देश्य
- फलदार वृक्षों के बगीचों से कृषक की आमदनी को बढ़ाना।
अनुदान
- अधिक मूल्य वाली एवं सामान्य अन्तराल वाली फसलों पर निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 30,000/- प्रति हेक्टेयर।
- सघन बागवानी फलोद्यान के लिये निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 40,000/- प्रति हेक्टेयर। अनुसूचित जन जाति क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत।
- एक कृषक को न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.2 हैक्टेयर रहेगी।
पात्रता
- आवेदक के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व एवं सिंचाई स्त्रोत होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
- ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- बगीचों में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जावेंगे।
- जनजाति क्षेत्र के कृषको को 0.4 हैक्टर क्षेत्र से कम क्षेत्र में बगीचे लगाने पर बूंद-बूंद सिचाई संयत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी।
- फल बगीचों की स्थापना हेतु एन.एच.बी. एक्रिडेटेड नर्सरी/राजहंस नर्सरी/राजकीय उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों/अर्धराजकीय, भारत सरकार की संस्थाऐ/अनुसंधान केन्द्र/फार्म अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था से पौधे खरीद कर बगीचा लगाने पर अनुदान देय होगा।
- भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में होगा।
वैधता