उद्देश्य :
- नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।
अनुदान :
- तारबंदी हेतु पेरीफरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू- 40,000/- जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान।
पात्रता :
- सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर, जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया :
- कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें
की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज,आधार कार्ड,जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :
- तारबन्दी किये जानें
से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
- कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।
वैधता