खेतों की तारबंदी

उद्देश्य :
  • नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।
अनुदान :
  • तारबंदी हेतु पेरीफरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू- 40,000/- जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान।
पात्रता :
  • सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर, जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया :
  • कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
  • आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
  • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज,आधार कार्ड,जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :
  • तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
  • अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
  • कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।
वैधता
  • चालू वित्तीय वर्ष