उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अन्तर्गत् पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाली नयी/विस्तारीकरण/विविधिकरण/ आधुनिकीकरण परियोजनाओ की संचालन लागत को कम करना है। इससे योजना के अन्तर्गत प्रतिपादित विभिन्न परिलाभो के त्वरित एवं अधिकतम अंगीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य में आपूर्ति एवं मुल्य श्रृंखला के विकास को गति मिलेगी। क्षेत्रीय, लिंग एवं वर्ग के अपेक्षाकृत कम संलिप्त रहने वाले व्यक्तियों एवं युवा उ़द्यमियो ं को प्रोसाहन करने के लिए अतिरिक्त ब्याज उपलब्ध कराया जायेगा।
अनुदान
- कृषि प्रसंस्करण इकाईयों (नवीन इकाई स्थापना या वर्तमान इकाईयों के विस्तार/आधुनिकीकरण या विविधिकरण) हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 5 प्रतिषत की दर से अधिकतम 5 वर्ष तक या ऋण वापसी की तिथि, जो भी पहले हो, ब्याज अनुदान अधिकतम रुपये 50 लाख की सीमा तक देय होगा।
- कृषि आधारभूत संरचनात्मक परियोजना को कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में ढांचागत परियोजना एवं मूल्य श्रृखंला जैसे वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य इररेडियेशन प्रसंस्करण संयंत्र, पैक हाऊस, रीफर वैन आदि स्थापना हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 5 प्रतिषत की दर से अधिकतम 5 वर्ष तक या ऋण वापसी की तिथि तक, जो भी पहले हो, अधिकतम राषि रूपये 100 लाख की सीमा तक ब्याज अनुदान देय होगा।
- शत-प्रतिषत कृषकों के स्वामित्व वाली इकाईयों या कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी या इस प्रकार के अन्य कृषक संगठनों को 1 प्रतिषत की अतिरिक्त दर से अधिकतम 100 लाख रुपये की सीमा तक कुल ब्याज अनुदान देय होगा।
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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों को सावधि ऋण पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान:- शत प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला तथा 35 वर्ष से कम आयु वाले युवा उद्यमियांे के स्वामित्व वाली, टी.एस.पी. या पिछड़े जिलों इकाईयों को 1 प्रतिषत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा।
पात्रता :
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रात्े साहन नीति, 2019 के अन्तगर्त पूंजी अनुदान के लिए स्वीकृत परियोजना ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को वेब-लिंक http://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आॅन-लाईन पंजीकरण कराना होगा।
- पंजीकरण आधार कार्ड से करना होगा
- पंजीकरण के पष्चात् आवेदक को आगे के काॅलम व पृष्ठों में चाही गई सूचना भरनी हैं।
- अगला पृष्ठ शुरु करने से पूर्व प्रत्येक पृष्ठ की सूचना को सुरक्षित करना होगा।
- सभी दस्तावेंज/सूचनाए जहाॅ भी अपलोड किये जाने हैं विहित साइज में ही करें।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- पूंजी एवं ब्याज अनुदान हेतु पात्र सभी कृषि प्रसंस्करण इकाईयों जो कि कृषक या उनके संगठनों के अलावा अन्य पात्र व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा स्थापित की गई हैं, को कुल अनुदान 100 लाख रुपये की सीमा से अधिक देय नहीं होगा। कृषक या उसके संगठनों के लिये यह सीमा 5 साल की अवधि में 200 लाख रूपये होगी। पृथक ठांचागत परियोजनाओं के लिये यह अनुदान सीमा 150 लाख रूपये होगी।
- व्यक्ति/उद्यमी जिनके द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात योजना 2019 के अन्तर्गत पूजीं अनुदान लिया गया है ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगें ।
- ब्याज अनुदान की पात्रता के लिए ऋणदात्री संस्था द्वारा सावधी ऋण खातेे को एन.पी.ए. (गैर निष्पादित आस्तियां) में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में, अनुदान की विभिन्न दरों के लियें पात्र श्रेणियों से सह-स्वामित्व होने पर, अनुदान कम दर पर उपलब्ध होगी
वैधता
- यह नीति दिनांक 12 दिसंबर 2019 को लागू की गयी एवं इसकी अवधि 31 मार्चए 2024 तक मान्य होगी