भारत सरकार द्वारा पी.एम. किसान योजना अनुसार वैयाक्तिक/ पशुपालन समूह/स्वयं सहायता समूह आदि को डेयरी, स्माल रूमिनेन्टस एवं मुर्गींपालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालीन ऋण सुविधा के अन्तर्गत आवर्ति लागत एवं पशुचिकित्सा एवं पशु बीमा हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जा सकेगी।
सुविधायें
पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
पात्रता
राज्य के समस्त पशुपालक ।
आवेदनः
पशुपालन को नजदीकी विभागीय पशु चिकित्सा संस्थान में संपर्क करना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
पी.एम. किसान पोर्टल पर दर्ज पशुपालकों को पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाया जायेगा।