शेडनेट हाऊस
उद्देश्य
- अधिक मूल्य वाली सब्जियों, फूलों व फलों आदि फसलों की नियंत्रित वातावरण में खेती से अधिक आमदनी।
अनुदान
- निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत एवं लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषको को 70 प्रतिशत अनुदान देय है।
पात्रता
- आवेदक के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व एवं सिंचाई स्त्रोत होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
- ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।
- आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट, अनुमोदित फर्म का कोटेशन एवं सिचांई स्रोत का प्रमाण तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को अनुदान हेतु संबधिंत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- शेडनेट हाऊस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति / कार्यादेश जारी किये जानें
के बाद ही करें।
- निर्माण उपरान्त गठित कमेटी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
- अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति के आधार पर निर्माता फर्म को।
वैधता