बीज मिनिकिट
उद्देश्य
- कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्यम से बीज की उपलब्धता।
- मिनिकिट के आयोजन से विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर किस्म चयन में सहायता।
पात्रता
- मिनिकिट वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता।
- लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण।
- मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाते है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो।
- एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
- एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जाते है।
- सिंचाई की सुविधा वाले कृषकों को प्राथमिकता ।
आवेदन प्रक्रिया
- अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें।
- पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बनाई जाती है।
- लक्ष्य से 3 गुना अधिक महिलाओं की सूची बनाकर महिलाओं का चयन लाटरी पद्धति से किया जाता है।
वैधता