खेत तलाई
उद्देश्य
- वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए।
देय अनुदान
- सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000/- रूपये कच्चे फार्म पोण्ड पर तथा 90,000/- रूपये प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ जो भी कम हो।
- न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान देय।
पात्रता
- कृषक के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर हो।
- संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा 0.3 हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें
की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
- इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।
- खेत तलाई के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।
वैधता