सौर ऊर्जा पम्प परियोजना
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सौर ऊर्जा पम्प परियोजना (कम्पोनेन्ट 'बी') - पी एम कुसुम
उद्देश्य
- सौर ऊर्जा पम्प परियोजना से सिंचाई में जल बचत को बढावा देने के लिये आवश्यक रूप से ड्रिप, मिनी स्प्रिकंलर एवं स्प्रिकंलर, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, पाॅली हाउस, लाॅ-टनल्स एवं जल बचत संसाधनों का उपयोग।
- सिंचाई हेतु डीजल आधारित सिंचाई संयंत्रों के प्रयोग को समाप्त कर डीजल पर देय अनुदान की बचत एवं राज्य को कार्बन क्रेडिट उपलब्ध कराना।
- वर्षा जल संग्रहण की ओर कृषकों का रूझान बढाने हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज इत्यादि निर्माण करने पर उक्त संग्रहित जल से सिंचाई करने वाले कृषकों को भी जिनके पास सिंचाई हेतु विधुत कनेक्शन नही है उन्हें सौर ऊर्जा पम्प परियोजना अनुदान पर उपलब्ध कराना।
अनुदान
- सौर ऊर्जा पम्प परियोजना की आधार लागत का 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 30 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जावेगी जिसमें 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है।
- योजना में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प परियोजना भी स्थापित किये जा सकते है परन्तु अनुदान 7.5 एचपी क्षमता तक ही देय होगा।
पात्रता
- जिन कृषकों के पास सिंचाई हेतु कृषि विधुत कनेक्शन नही है एवं डीजल आधारित पम्प सेट पर निर्भर है, ऐसे कृषक सौर ऊर्जा पम्प परियोजना लगाने के पात्र है।
- कृषक के पास स्वयं के भू-स्वामित्व में न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर भूमि होने पर 3 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प परियोजना, 0.75 हैक्टेयर भूमि होने पर 5 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प परियोजना, 1.0 हैक्टेयर भूमि होने पर 7.5 एचपी क्षमता का सौर ऊर्जा पम्प परियोजना तथा 1.5 हैक्टेयर भूमि होने पर 10 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प परियोजना लगाने हेतु पात्र है।
- कृषक के भू-स्वामित्व में सिंचाई हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज निर्धारित क्षमता का निर्मित होने पर भी योजना हेतु पात्र है।
- सिंचाई के लिये ड्रिप/मिनी स्प्रिकंलर/स्प्रिकंलर संयंत्र आवश्यक रूप से काम मे लिया जावे।
- उच्च उद्यानिकी तकनीक यथा ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस्/लो-टनल्स आदि लेने वाले कृषक योजना हेतु पात्र है।
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह/जनाधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व) व सिंचाई जल स्त्रोत के दस्तावेज इत्यादि।
अन्य
- कृषक हाईटेक उद्यानिकी/कृषि हेतु सौर उर्जा पम्प स्थापना एवं कृषक हिस्सा राशि जमा कराने की सहमति के लिए शपथ-पत्र (स्वयं प्रमाणित) ।
- कृषि विधुत कनेक्शन/सौर ऊर्जा पम्प संयत्र के सम्बन्ध मे कृषक द्वारा शपथ-पत्र (100 रूपये के नाॅन ज्यूडिशियल शपथ पत्र पर)।
- डार्क जोन/ब्लैक जोन क्षेत्र के विधुत कनेक्शन विहिन कृषक हेतु भू-स्वामित्व मे जल-स्त्रोत अंकित होने पर देय शपथ-पत्र ।
- जल संग्रहण ढांचा/डिग्गी/फार्म पौण्ड/जलहौज के सम्बन्ध में विधुत कनेक्शन विहीन कृषक हेतु देय शपथ पत्र ।
- सौर पम्प हेतु कार्यदायी फर्म द्वारा सर्वे-रिपोर्ट एवं तकनीकी रिपोर्ट ।
- सौर उर्जा पम्प हेतु कार्यदायी फर्म, कृषक एवं जिला उघान कार्यालय के मध्य त्रि-पार्टी अनुबन्ध ।
वैधता