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भीलवाड़ा में फली छेदक कीट व पित्त शिरा मोजेक पर नियंत्रण के लिए किसानों को अनुदानित कीटनाशक मिलेगा -कृषि मंत्री

जयपुर, 26 अगस्त। कृषि विभाग भीलवाड़ा जिले में उड़द तथा अन्य दलहनी फसलों में फली छेदक कीट व पित्त शिरा मोजेक बीमारी पर नियंत्रण के लिए किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर कीटनाशक (पौध संरक्षण रसायन) उपलब्ध कराएगा। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत तात्कालिक क्षतिपूर्ति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में उड़द तथा दलहनी फसलों में फली छेदक कीट व पित्त शिरा मोजेक बीमारी का प्रकोप सामने आया है। इसके प्रभावी व समय पर नियंत्रण के लिए कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कीटनाशक (पौध संरक्षण रसायन) उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये है। उन्होंने कृषि विभाग भीलवाड़ा के संयुक्त निदेशक व उप निदेशक को कीट एवं बीमारी के नियंत्रण के लिए अधिकाधिक काश्तकारों को कीटनाशक पर अनुदान उपलब्ध कराकर लाभान्वित कराने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री श्री कटारिया ने बताया कि खरीफ-2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना के अनुसार तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मिड सीजन एडवर्सिटी के तहत अधिसूचित फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों यथा-बाढ, सूखा, दीर्घकालिक शुष्क अवधि, कीट-व्याधि आदि के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल की सम्भावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित फसली किसान को क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तात्कालिक भुगतान बीमा कम्पनी की ओर से किया जाएगा। यह प्रावधान फसल कटाई की सामान्य तिथियों से 15 दिन पहले तक प्रभावी रहेगा।