उद्देश्य
- कृषि एवं पशुपालन में उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना, आमदनी बढ़ाना और ग्रामीण परिवारों की विशेष रूप से छोटे कृषकों के जीवन स्तर में सुधार करना।
- गुणवत्तायुक्त उन्नत पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
अनुदान
कृषि वानिकी सब मिशन के तहत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। वृक्षारोपण गतिविधि अन्तर्गत 4 वर्षों में 40:20:20:20 के अनुपात में भुगतान किया जाता है।
| क्र. |
गतिविधि |
इकाई लागत(रुपये) |
| 1 |
नर्सरी विकास |
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छोटी नर्सरी
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10.00 लाख प्रति नर्सरी
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बडी नर्सरी
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16.00 लाख प्रति नर्सरी
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हाईटेक नर्सरी |
40.00 लाख प्रति नर्सरी |
| 2 |
वृक्षारोपण |
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खेत की सीमा (मेड) पर वृक्षारोपण |
70 रू. प्रति पौधा |
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खेत में कम घनत्व का वृक्षारोपण (100-500 पौधे) |
28000 रू. प्रति हेक्टेयर |
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उच्च घनत्व वृक्षारोपण (501-1000 पौधे) |
30000 रू. प्रति हेक्टेयर |
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उच्च घनत्व वृक्षारोपण (1001-1200 पौधे) |
35000 रू. प्रति हेक्टेयर |
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उच्च घनत्व वृक्षारोपण (1201-1500 पौधे) |
45000 रू. प्रति हेक्टेयर |
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उच्च घनत्व वृक्षारोपण(1501 से अधिक पौधे) |
50000 रू. प्रति हेक्टेयर |
पात्रता:
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कृषक के स्वंय की मालिकाना हक की भूमि पर योजना का लाभ देय होगा
- शामलाती हिस्सेदारी होने की स्थिति में भू स्वामित्व जमाबंदी के आधार पर नोशनल शेयर के अनुसार देय होगा।
आवेदन प्रक्रिया:
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कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड/जनआधार कार्ड/जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी नही हो),मिटटी-पानी की जांच रिपोर्ट
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:
- कृषक के खेत में जीवित पौधो के भौतिक सत्यापन के आधार पर ही अनुदान देय होगा।
- अनुदान राशि आवेदनकर्त्ता के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
वैधता